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नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया

12 जुलाई 2019

नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर अर्थदण्ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धोखाधडि़यों के वर्गीकरण और रिपोर्टिंग के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नोबल को-आपरेटिव बैंक लि., नोएडा, उत्तर प्रदेश पर 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) का अर्थदण्ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। बैंक के उत्तर की सावधानीपूर्वक जांच करने, मामले के तथ्यों पर विचार करने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन प्रमाणित हो गए हैं तथा अर्थदण्ड लगाया जाना आवश्यक है।

योगेश दयाल
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/131

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