RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S1

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80071172

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लेखा एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए)

06 दिसंबर 2016

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – लेखा एग्रीगेटर (एनबीएफसी-एए)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 सितंबर 2016 को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-लेखा एग्रीगेटर (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 (निदेश) जारी किए थे। इन निदेशों को बैंक द्वारा कार्यालयीन राजपत्र में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में ‘लेखा एग्रीगेटर का कारोबार’ करने वाली गैर-बैंकिंग संस्था की अधिसूचना की तारीख से प्रभावी किया जाना था। बैंक द्वारा जारी अधिसूचना भारत के राजपत्र (भाग III – धारा 4) में 26 नवंबर 2016 को प्रकाशित किया गया है।

कंपनी को छोड़कर कोई भी संस्था लेखा एग्रीगेटर का कारोबार नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त, कोई भी कंपनी बैंक से पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना लेखा एग्रीगेटर का कारोबार शुरू या जारी नहीं रखेगी।

निदेशों के अनुपालन में, संस्थाएं जो 26 नवंबर 2016 को लेखा एग्रीगेटर का कारोबार कर रही थी, वे 26 नवंबर 2016 से एक महीने के अंदर लेखा एग्रीगेटर के रूप में पंजीकरण हेतु बैंक में आवेदन करेंगी।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/1429

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?