गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक को जमाराशि विवरणियां भेजने की जरूरत नहीं - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक को जमाराशि विवरणियां भेजने की जरूरत नहीं
गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को रिज़र्व बैंक को जमाराशि विवरणियां भेजने की जरूरत नहीं
31 जुलाई 2001
रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को जमाराशियों की विवरणियां रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अलबत्ता, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के संबंध में अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है।
आपको याद होगा कि कंपनी अधिनियम, 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों को उनके द्वारा जुटायी नयी जमाराशियों पर एक विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियां सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक में प्राप्त की जा रही थीं। रिज़र्व बैंक ने मार्च 31, 1999 से गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों के संबंध में विवरणियों की प्रतियां प्राप्त करना बंद करवा दिया है।
अल्पना किल्लावाला
महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2001-2002/124