भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय
भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गैर-बैंकिंग वित्तीय
कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी
की प्राप्ति को जारी न रखने पर जोर
11 जुलाई 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह दोहराया है कि गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए जमाराशियों की विवरणी रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कंपनी अधिनियम, 1956, के प्रावधानों के अनुसार गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए उनके द्वारा जुटायी गयी जमाराशियों की विवरणी कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करनी होती है। इन विवरणियों की प्रतियाँ रिज़र्व बैंक में सांख्यिकीय प्रयोजन के लिए भी प्राप्त की जाती थीं। अलबत्ता, बैंक ने 31 मार्च 1999 से गैर-बैंकिंग गैर-वित्तीय कंपनियों से जमाराशियों की विवरणी की प्रतियाँ प्राप्त करने की प्रणाली बंद कर दी थी। तथापि रिज़र्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं है।
पी.वी.सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-03/45