अलग-अलग व्यक्तियों के लिए खज़ाना बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा - आरबीआई - Reserve Bank of India
अलग-अलग व्यक्तियों के लिए खज़ाना बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा
28 जुलाई 2016 अलग-अलग व्यक्तियों के लिए खज़ाना बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा खज़ाना बिलों में व्यापक भागीदारी और खुदरा धारिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से और पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसार भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से खज़ाना बिलों में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा का अलग-अलग व्यक्तियों तक विस्तार किया है। खुदरा निवेशकों के लिए, आबंटन भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अधिसूचित राशि के अंदर निर्गम की कुल सांकेतिक राशि के अधिकतम 5 प्रतिशत तक या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किसी अन्य प्रतिशत तक सीमित रहेगा। बिलों को न्यूनतम ₹10,000 की राशि में और ₹10,000 के गुणजों में जारी किया जाएगा। इस संबंध में भारत सरकार ने उचित संशोधनों के साथ नीलामी के माध्यम से भारत सरकार के खज़ाना बिलों की बिक्री पर संशोधित सामान्य अधिसूचना जारी की है। भारतीय रिज़र्व बैंक की नीलामी प्रणाली (ई-कुबेर) को खज़ाना बिल नीलामियों में खुदरा भागीदारी करने में समर्थ बनाने हेतु समनुरूप बनाया गया है। यह सुविधा 3 अगस्त 2016 (बुधवार) से परिचालित होगी। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2016-2017/251 |