नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया
26 जून 2018 नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर अर्थदण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के उपबंधों के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना ऑन-साइट एटीएम खोलकर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देश / दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए नार्दन रेलवे मल्टी-स्टेट प्राइमरी को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ पर ₹ 1,00,000/- (मात्र एक लाख रुपये) का अर्थदण्ड लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसका बैंक ने एक लिखित उत्तर प्रस्तुत किया था। इस मामले में बैंक का उत्तर तथा तथ्यों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन सिध्द होता है तथा अर्थदण्ड लगाना आवश्यक है। अनिरुद्ध डी. जाधव प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3367 |