एनआरआई/पीआईओ निवेशकों को अब मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति सतर्कता सूची से नाम हटाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
एनआरआई/पीआईओ निवेशकों को अब मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड में संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत 24 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति सतर्कता सूची से नाम हटाया जाना
24 मार्च 2015 एनआरआई/पीआईओ निवेशकों को अब मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड में भारतीय रिज़र्व बैंक ने आज अधिसूचित किया है कि मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड में अनिवासी भारतीयों (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तियों (पीआईओ) की विदेशी शेयर धारिता संशोधित शुरुआती सतर्कता सीमा से कम हो गई है। अत: उपर्युक्त कंपनी के शेयरों की और खरीद पर लगाए गए प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह भी सूचित किया है कि संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत अनिवासी भारतीय (एनआरआई)/भारतीय मूल के व्यक्तिय (पीआईओ) अब मेसर्स डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड की चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत तक निवेश कर सकते हैं। रिज़र्व बैंक ने कहा है कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल स्तर पर संकल्प पारित किए हैं और शेयरधारकों द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया गया है जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा इसके इक्विटी शेयरों और परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद की सीमा में वृद्धि करने पर सहमति बनी है। यह खरीद प्राथमिक बाजार और शेयर बाजारों के माध्यम से की जा सकती है तथा यह 3 मई 2000 की फेमा अधिसूचना सं. 20/2000 (समय-समय पर यथासंशोधित) के विनियम 5(3) तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन होगी। रिज़र्व बैंक ने इसे फेमा 1999 के अंतर्गत अधिसूचित किया है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2008 |