एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पण किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
81053364
08 सितंबर 2022 को प्रकाशित
एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पण किया
8 सितंबर 2022 एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी ने अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र भारतीय रिज़र्व बैंक को अभ्यर्पण किया निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफ़सी) ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उसे प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र का अभ्यर्पण किया। अत: भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त किया।
अत:, उपर्युक्त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I के खंड (ए) में यथापरिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं करेगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/844 |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?