विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर- ऋण लिखत) नियम, 2019 के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए परिचालनगत ढांचा - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर- ऋण लिखत) नियम, 2019 के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए परिचालनगत ढांचा
भारत सरकार और सेबी के परामर्श से, भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर- ऋण लिखत) नियम, 2019 के अंतर्गत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा किए गए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, यदि संबंधित एफपीआई द्वारा निवेश सीमा का उल्लंघन किया जाता है, को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक परिचालनगत ढांचा तैयार किया है। इससे भारत में व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी। तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने 11 नवंबर 2024 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र संख्या 19 के माध्यम से ऐसे विदेशी पोर्टफोलियो निवेशों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में पुनर्वर्गीकृत करने के लिए परिचालनगत ढांचा जारी किया है।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1475 |