राज्य विकास ऋणों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की योजना परिचालित करना
21 अगस्त 2009 राज्य विकास ऋणों की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली की योजना परिचालित करना भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के परामर्श से राज्य विकास ऋणों की नीलामी में खुदरा निवेशकों की सहभागिता का दायरा बढ़ाने के लिए राज्य विकास ऋणों (एसडीएल) की नीलामी में गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा की योजना परिचालित करने का निर्णय लिया है। योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को राज्य विकास ऋणों की अधिसूचित राशि का 10 प्रतिशत तक का आबंटन किया जाएगा बशर्तें प्रति स्टॉक किसी एकल बोलीकर्ता के लिए अधिसूचित राशि का अधिकतम एक प्रतिशत आबंटन किया जाए। कोई निवेशक बैंक अथवा प्राथमिक व्यापारी के माध्यम से राज्य विकास ऋण की किसी बोली में केवल एक बोली प्रस्तुत कर सकता है। गैर-प्रतिस्पर्धी बोली योजना 25 अगस्त 2009 को आयोजित होने वाली नीलामी से राज्य विकास ऋणों की नीलामियों से लागू की जाएगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों के परामर्श से प्रतिभूतियों की प्राथमिक बाज़ार नीलामियों में समग्र कार्य-क्षमता को सुधारने के लिए बोली की क्रियाविधि में कतिपय परिवर्तन लागू करने का निर्णय भी लिया है। तदनुसार, सभी प्रतिस्पर्धी बोलियाँ नीलामी के दिन पूर्वाहन 10.30 बजे से अपराहन 12.30 बजे तक तयशुदा लेनदेन प्रणाली (एनडीएस) पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए। एनडीएस सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को एक एनडीएस सदस्य के माध्यम से अपनी प्रतिस्पर्धी बोलियों को प्रस्तुत करना चाहिए। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्दिष्ट असाधारण स्थितियों को छोड़कर कोई भी बोली भौतिक रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी। गैर-प्रतिस्पर्धी बोलियाँ नीलामी के दिन एनडीएस पर सुबह 10.30 बजे से 11.30 बजे के बीच इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में प्रस्तुत की जाएंगी। उपर्युक्त परिवर्तन 25 अगस्त 2009 को आयोजित होने वाली नीलामियों के साथ परिचालित होंगे। जे.डी.देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2009-2010/293 |
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