परिपक्वता से पहले लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0) के तहत ली गई निधि की पूर्व चुकौती का विकल्प - आरबीआई - Reserve Bank of India
परिपक्वता से पहले लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0) के तहत ली गई निधि की पूर्व चुकौती का विकल्प
8 दिसंबर 2021 परिपक्वता से पहले लक्षित दीर्घावधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0) के तहत ली जैसा कि 08 दिसंबर 2021 के गवर्नर के वक्तव्य में घोषित किया गया है, जिन बैंकों ने टीएलटीआरओ और टीएलटीआरओ 2.0 के तहत निधि ली थी, उन्हें बकाया राशि की पूर्व चुकौती करने के लिए एक और विकल्प प्रदान किया जाएगा। 2. उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने के इच्छुक बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इस प्रेस प्रकाशनी के अनुबंध 1 में संलग्न प्रारूप में वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (फोन: 022-2263 0982/2263 4925) को ईमेल के माध्यम से 17 दिसंबर 2021 को या उससे पहले अपने अनुरोध प्रस्तुत करें। समयावधि बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। 3. विभिन्न परिचालनों के लिए पूर्व चुकौती प्रक्रिया निम्नलिखित तिथियों पर की जाएगी:
4. रिज़र्व बैंक पूर्व चुकौती की मात्रा तय करने और/या बिना कोई कारण बताए किसी या सभी अनुरोधों को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1324 |