साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात के संबंध में अधिस्थगन का आदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात के संबंध में अधिस्थगन का आदेश
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात
के संबंध में अधिस्थगन का आदेश
13 नवंबर 2003
साउथ गुजरात लोकल एरिया बैंक लिमिटेड, नवसारी, गुजरात, जिसका मुख्यालय नवसारी, गुजरात में है, अक्तूबर 2000 में स्थापित एक स्थानीय क्षेत्र बैंक है, का कार्यनिष्पादन एवं वित्तीय स्थिति भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए विनियामक तथा परिवेक्षी चिंता का विषय रहा है।
भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुशंसा पर, भारत सरकार ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45(2) के अंतर्गत एक अधिस्थगन आदेश पारित किया है जो 13 नवंबर 2003 को कारोबार की समाप्ति से 12 फरवरी 2004 तक तथा उस तारीख को शामिल करते हुए लागू रहेगा। अधिस्थगन की अवधि के दौरान बैंक केवल भुगतान करेगा जैसा कि इस संबंध में अधिस्थगन के आदेश में उल्लिखित है। यह अधिस्थगन आदेश भारत सरकार द्वारा जनहित, जमाकर्ताओं तथा बैंकिंग प्रणाली के हित में पारित किया गया है।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी
ः 2003-2004/624