मूल निवेश कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
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11 मई 2012 को प्रकाशित
मूल निवेश कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश
11 मई 2012 मूल निवेश कंपनियों द्वारा समुद्रपारीय निवेश मूल निवेश कंपनियां ऐसी संस्थाएं हैं जो मुख्य रूप से धारित करने के प्रयोजन से संपूर्ण रूप से समूह कंपनियों में निवेश करती हैं। समूह कंपनियां अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों में परिचालन कर सकती है। उनके कारोबार के विशिष्ट स्वरूप को देखते हुए (केवल धारण के प्रयोजन से निवेश) यह निर्णय लिया है कि उनके समुद्रपारीय निवेशों के संबंध में मूल निवेश कंपनी को अलग से निर्देश सेट जारी किया जाए। इस संबंध में प्रारूप निर्देश संलग्न है। कृपया प्रारूप निर्देशों पर अपने अभिमत अंतिम तारीख 31 मई 2012 तक पर ई-मेल करें। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1794 |
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