परिवर्ती दर रेपो परिचालनों में एकल प्राथमिक व्यापारियों की सहभागिता
दिनांक 6 फरवरी 2020 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के अनुच्छेद 1(x) के अनुसार, एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) को दिनांक 6 फरवरी 2020 के वर्तमान चलनिधि प्रबंधन ढांचे के अंतर्गत सभी एकदिवसीय चलनिधि प्रबंधन परिचालनों (सीमांत स्थायी सुविधा को छोड़कर) में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। एसपीडी को मामला-दर-मामला आधार पर दीर्घावधि परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) परिचालनों और दैनिक वीआरआर जैसे अन्य परिचालनों में भी भाग लेने की अनुमति दी गई थी। 2. समीक्षा के बाद अब यह निर्णय लिया गया है कि एसपीडी को रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित सभी रेपो परिचालनों, चाहे उनकी अवधि जो भी हो, में भाग लेने की अनुमति दी जाए। (पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2470 |
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