किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की - आरबीआई - Reserve Bank of India
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06 सितंबर 2002 को प्रकाशित
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की
किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की
देय राशि का अग्रिम भुगतान करें : भारतीय रिज़र्व बैंक
6 सितंबर 2002
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुंबई और नवी मुंबई के आयकर दाताओं को सूचित किया है कि वे किसी भी नामित बैंक शाखा में आयकर की देय राशियों का भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठायें। आयकर विभाग ने आयकर की देय राशियां स्वीकार करने के लिए मुंबई और नवी मुंबई में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की करीब 820 कम्प्यूटरीकृत शाखाओं को प्राधिकृत किया है। रिज़र्व बैंक ने आयकर दाताओं को यह भी सूचित किया है कि वे रिज़र्व बैंक/नामित बैंकों के काउंटरों पर अंतिम समय पर भीड़ से बचने के लिए समय रहते आयकर का अग्रिम भुगतान करें।
पी. वी. सदानंदन
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2002-2003/263
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