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देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना

18 मई 2015

देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में
देय तारीख से पहले भुगतान करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों से अपील की है कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी बताया गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की असुविधा से बचा जा सकेगा।

यह देखा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आयकर की देय राशियों को जमा करने के लिए भीड़ प्रत्येक वर्ष में जून के अंत में बहुत अधिक रहती है और रिज़र्व बैंक के लिए रसीदें जारी करने के दबाव से निपटना कठिन हो जाता है, यद्यपि इस प्रयोजन के लिए अधिकतम संख्‍या में यथासंभव अतिरिक्‍त काउंटर भी उपलब्ध कराए जाते हैं।

उनतीस एजेंसी बैंकों को आयकर की देय राशियों का भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इनमें शामिल हैं:

1. इलाहाबाद बैंक 16. सिंडिकेट बैंक
2. आंध्र बैंक 17. यूको बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा 18. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
4. बैंक ऑफ इंडिया 19. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र 20. विजया बैंक
6. केनरा बैंक 21. भारतीय स्टेट बैंक
7. सेन्‍ट्रल बैंक ऑफ इंडिया 22. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
8. कॉर्पोरेशन बैंक 23. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
9. देना बैंक 24. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
10. आईडीबीआई बैंक 25. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
11. इंडियन बैंक 26. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
12. इंडियन ओवरसीज़ बैंक 27. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
13. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 28. सेक्सिस बैंक लिमिटेड
14. पंजाब एण्ड सिंध बैंक 29. आर्इसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
15. पंजाब नैशनल बैंक    

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2434

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