देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017 - आरबीआई - Reserve Bank of India
देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या प्राधिकृत बैंक शाखाओं में देय तारीख से पहले भुगतान करना – मार्च 2017
16 फरवरी 2017 देय आयकर की राशि का भारतीय रिज़र्व बैंक या भारतीय रिज़र्व बैंक ने आयकर निर्धारितियों से अपील की है कि वे अपनी आयकर की देय राशि देय तारीख से पर्याप्त समय पहले जमा करें। यह भी कहा गया है कि निर्धारिती एजेंसी बैंकों की चयनित शाखाओं या इन बैंकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन कर भुगतान सुविधा जैसे वैकल्पिक चैनलों का उपयोग कर सकते हैं। इससे रिज़र्व बैंक के कार्यालयों में लंबी कतारों में खड़े होने की असुविधा से बचा जा सकेगा। यह देखा गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के माध्यम से आयकर की देय राशियों को जमा करने के लिए भीड़ प्रत्येक वर्ष में मार्च के अंत में बहुत अधिक रहती है और रिज़र्व बैंक के लिए रसीदें जारी करने के दबाव से निपटना कठिन हो जाता है, यद्यपि इस प्रयोजन के लिए अधिकतम संख्या में यथासंभव अतिरिक्त काउंटर भी उपलब्ध कराए जाते हैं। उनतीस एजेंसी बैंकों को आयकर की देय राशियों का भुगतान स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इनमें शामिल हैं:
अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2208 |