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भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयी

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1 सितम्बर 2008


भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम और विनियमावली लागू की गयी

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का 51) और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 को अधिसूचित किया गया है और इसे 12 अगस्त 2008 से लागू किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम में यह निहित है कि अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किसी प्राधिकरण के अंतर्गत आनेवालों को छोड़कर रिज़र्व बैंक के अलावा अन्य कोई भी व्यक्ति भुगतान प्रणाली को आरंभ अथवा उसका परिचालन नहीं कर सकता है।

अधिनियम के अंतर्गत विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर सभी व्यक्ति जो भुगतान प्रणाली को सस्थापित करने के इच्छुक है को अधिनियम की धारा 2(1)(i) में परिभाषित किए गए अनुसार रिज़र्व बैंक को प्राधिकरण के लिए आवेदन करना चाहिए। वर्तमान भुगतान प्रणानियां यदि अधिनियम लागू होने की तारीख (अर्थात 12 अगस्त 2008) से छह महीनों के भीतर प्राधिकरण नहीं प्राप्त करते है तो वे अपने परिचालनों को जारी रखने का अधिकार खो देंगे।

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 में प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को किए जाने वाले आवेदन का तरीका विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 और भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अजीत प्रसाद
प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2008-2009/273

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