RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81046834

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन

17 मार्च 2022

भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसंगत बनाकर विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं।

इस संशोधन के साथ, विनियम 6 (2) के उप-विनियम (ए) से (जी) में निर्धारित कुछ मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक विवरणियों को बंद कर दिया गया है और विनियम 5 की 'अनुसूची' में सूचीबद्ध अनावश्यक परिचालनगत दिशानिर्देशों को हटा दिया गया है। अद्यतन दस्तावेज़, 'भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008, 10 फरवरी 2022 तक यथा संशोधित’ को यहां देखा जा सकता है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1878

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?