भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन - आरबीआई - Reserve Bank of India
भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन
17 मार्च 2022 भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 – संशोधन भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम (पीएसएस अधिनियम), 2007 (2007 का 51) की धारा 38 की उप-धारा (2) के खंड (बी) से (एफ) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008 (पीएसएस विनियमावली) के विनियम 5, विनियम 6 (2) और विनियम 5 की 'अनुसूची' में संशोधन किए हैं। ये संशोधन, पीएसएस विनियमावली में निर्धारित कुछ विवरणियों को युक्तिसंगत बनाकर विनियमित संस्थाओं (आरई) पर अनुपालन बोझ को कम करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इस संशोधन के साथ, विनियम 6 (2) के उप-विनियम (ए) से (जी) में निर्धारित कुछ मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक विवरणियों को बंद कर दिया गया है और विनियम 5 की 'अनुसूची' में सूचीबद्ध अनावश्यक परिचालनगत दिशानिर्देशों को हटा दिया गया है। अद्यतन दस्तावेज़, 'भुगतान और निपटान प्रणाली विनियमावली, 2008, 10 फरवरी 2022 तक यथा संशोधित’ को यहां देखा जा सकता है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1878 |