पेण को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लिमिटेड, पेण, रायगढ़, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
पेण को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लिमिटेड, पेण, रायगढ़, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया
4 अक्तूबर 2010 पेण को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लिमिटेड, पेण, रायगढ़, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47धए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए पेण को-ऑपरेटिव अरबन बैंक लिमिटेड, पेण, रायगढ़, महाराष्ट्र पर उक्त अधिनियम की धारा 35(2) का उल्लंघन करने के कारण ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/472 |