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प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया

29 मार्च 2017

प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर मौद्रिक दंड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रगति को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बेंगलुरु, कर्नाटक पर आवास, स्थावर सम्पदा और वाणिज्यिक स्थावर संपदा क्षेत्र और ग्राहकों की जोखिम वर्गीकरण/ जोखिम प्रोफाइलिंग और पुराने खातों के अपडेशन पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौद्रिक दंड लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने व्यक्तिगत सुनवाई की मांग की और एक लिखित उत्तर भी प्रस्तुत किया। मामले के तथ्यों और मामले में बैंक के जवाब पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघनों सिद्ध होते हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

अनिरुद्ध डी जाधव
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2601

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