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प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्‍ड लगाया गया

11 जुलाई 2011

प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्‍ड लगाया गया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर शेयर सहबद्धता मानदण्‍डों, एकल उधारकर्ता एक्‍सपोज़र सीमा से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/ अनुदेशों/निर्देशों तथा 10.00 लाख से अधिक के नकद लेन-देनों की रिपोर्ट वित्तीय आसूचना इकाई-भारत (एफआइयू-आइएनडी), नई दिल्‍ली को प्रस्‍तुत करने हेतु काला धन आशोधन (एएमएल) के दिशानिर्देशों का उल्‍लंघन करने कारण 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर तथा आयोजित व्‍यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाना आवश्‍यक हो गया।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/58

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