प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया
18 जुलाई 2012 प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए प्रगति सहकारी बैंक लिमिटेड, वड़ोदरा, पर (i) निदेशक संबंधी अग्रिमों; (ii) निर्धारित उच्चतम सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋणों की स्वीकृति और (iii) जालसाज़ी की रिपोर्टिंग भारतीय रिज़र्व बैंक को नहीं करने संबंधी बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 20 और 20ए के उल्लंघन के कारण ₹5.00 लाख (पाच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/92 |