उदय योजना के अंतर्गत 3 राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन
17 मार्च 2017 उदय योजना के अंतर्गत 3 राज्यों की विशेष प्रतिभूतियों का निजी नियोजन निम्नलिखित राज्य सरकारों ने उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरंस योजना (उदय) स्कीम के अंतर्गत उनके नामों के मामले उल्लिखित अधिसूचित राशि के लिए विशेष प्रतिभूतियां जारी करने का प्रस्ताव किया है।
विशेष प्रतिभूतियों में अंशदान करने के इच्छुक पात्र बाजार सहभागियों को सूचित किया जाता है कि वे नीचे दिए गए फार्मेट के अनुसार अपनी बोलियां 21 मार्च 2017 (मंगलवार) को पूर्वाह्न 10.30 बजे से मध्याह्न 12.00 बजे के बीच ईमेल पर भेजें।
प्रतिभूतियों का आबंटन और निपटान 22 मार्च 2017 (बुधवार) को होगा। इस निर्गम के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार हैं: 1. विशेष प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य ₹ 100 होगा। 2. उक्त सभी राज्यों की प्रतिभूतियों को 6,7,8,9,10,11,12,13,14 और 15 वें वर्ष के अंत में परिपक्वता के साथ समान स्ट्रिप में जारी किया जाएगा। निवेशक के लिए संपूर्ण संरचना खरीदना अपेक्षित होगा और बोली की राशि को सभी अवधियो में समान रुप से वितरित किया जाएगा। 3. न्यूनतम बोली ₹ 100 करोड़ की होगी। 4. आधार दर वह प्रतिफल होगा जो 20 मार्च 2017 को बंद हुए संबधित फिम्डा जी-सेक का प्रतिफल होगा। 5. छमाही आधार पर भुगतान किए जाने वाले निर्गम कूपन का मूल्य निकालने के लिए बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तावित एकसमान अंतर (भारत सरकार के फिम्डा प्रतिफल के लिए 75 आधार अंकों की सीमा के साथ) को आधार दर से जोड़ा जाएगा। 6. प्रत्येक अवधि के लिए, एकाधिक मूल्य बोली प्रणाली के आधार पर केवल एक प्रतिभूति (एसडीएल के समान) जारी की जाएगी। प्रीमियम, यदि कोई हो, का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा कट ऑफ से कम अंतर की बोली पर किया जाएगा। 7. बैंक द्वारा प्रतिस्पर्घात्मक अंतर के आधार पर सफल बोलीकर्ताओं का निर्धारण किया जाएगा। 8. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपने विवेक पर किसी/सभी बोलियों को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा। यह स्मरण होगा कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने 20 नवंबर 2015 को विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के परिचालनीय और वित्तीय कायापलट की योजना “उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्यूरंस योजना) पर कार्यालय ज्ञापन (सं. 06/02/2015-एनईएफ/एफआरपी) जारी किया था।” अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/2488 |