परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत सार्वजनिक अवकाश - 7 फरवरी 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों में कोई लेनदेन नहीं - आरबीआई - Reserve Bank of India
परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत सार्वजनिक अवकाश - 7 फरवरी 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और मुद्रा बाजारों में कोई लेनदेन नहीं
6 फरवरी 2022 परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत सार्वजनिक अवकाश - 7 फरवरी 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों, महाराष्ट्र सरकार ने परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत 7 फरवरी 2022 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। 7 फरवरी 2022 को सरकारी प्रतिभूतियों (प्राथमिक और द्वितीयक), विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार और रुपया ब्याज दर डेरिवेटिव में कोई लेनदेन और निपटान नहीं होगा। सभी बकाया लेनदेन का निपटान तदनुसार अगले कार्य दिवस अर्थात 8 फरवरी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), नियत दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ संचालन के तहत लेनदेन, जिसके लिए दूसरे चरण के निपटान की तारीख 7 फरवरी 2022 थी, अब अगले कार्य दिवस अर्थात 8 फरवरी 2022 को परिपक्व होगी। इसके अलावा, दैनिक एलएएफ नियत दर प्रतिवर्ती रेपो और एमएसएफ विंडो हमेशा की तरह 7 फरवरी 2022 को उपलब्ध होंगी। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1674 |