राजकोट कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
राजकोट कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, पर दण्ड लगाया गया
18 अगस्त 2011 राजकोट कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए राजकोट कर्मशियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, राजकोट, गुजरात पर निर्धारित सीमा से अधिक गैर-जमानती अग्रिमों तथा निदेशक संबंधित अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा को आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। जे.डी. देसाई प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/265 |