भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राप्त दो आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा की - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राप्त दो आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा की
रिज़र्व बैंक को सर्वव्यापी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के 'ऑन टैप' लाइसेंसीकरण संबंधी दिशानिर्देशों के अंतर्गत बैंक स्थापित करने के लिए 13 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदकों के नाम की घोषणा 15 अप्रैल, 30 अगस्त, 31 दिसंबर 2021, 04 जनवरी 2023 और 08 जनवरी 2024 के प्रेस प्रकाशनियों के माध्यम से की गई थी। इनमें से नौ आवेदनों पर लिए गए निर्णय की घोषणा 17 मई 2022 और 4 जुलाई 2023 की प्रेस प्रकाशनी के माध्यम से की गई थी। लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए दो और आवेदनों की जांच, मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूरी हो गई है। आवेदनों के मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित आवेदकों को लघु वित्त बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया: 1. द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 2. टैली सोलूशन्स प्राइवेट लिमिटेड शेष दो आवेदनों की जांच चल रही है।
योगेश दयाल प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/90 |