रिज़र्व बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए विनियामक छूट की घोषणा की
2 फरवरी 2016 रिज़र्व बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए विनियामक छूट की घोषणा की 2015-16 के लिए जारी छठी द्विमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य के अनुच्छेद 14 में, व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने और उद्यमिता, विशेष रूप से स्टार्ट-अप उद्यमों के संबंध में, के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितिकी तंत्र के लिए सरकार की पहल को ध्यान में रखते हुए आज गवर्नर ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए जा रहे कदमों पर प्रकाश डाला। इसका विवरण निम्नानुसार हैं: सीमा-पारीय लेनदेन को आसान बनाने के लिए, विशेष रूप से स्टार्ट-अप उद्यमों के संचालन से संबंधित, भारत सरकार के परामर्श से निम्नलिखित नियामक परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है।
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत सूचना / परिपत्र, जहां भी आवश्यक हो, शीघ्र ही जारी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रस्ताव भारत सरकार के परामर्श से विचाराधीन हैं
मौजूदा व्यवस्था के तहत अनुमन्य कुछ अन्य मुद्दों को स्पष्ट किया जाएगा
रिज़र्व बैंक ने स्टार्ट-अप सेक्टर को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए पहले से ही एक समर्पित मेलबॉक्स बनाया है। इसके अलावा, निवेश की इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग और बाद में लेनदेन केवल ई-बिज़ प्लेटफॉर्म पर किए जाएंगे। 8 फरवरी, 2016 से भौतिक फॉर्मों को प्रस्तुत करना बंद कर दिया जाएगा। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1809 |
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