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भारतीय रिज़र्व बैंक ने न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई का सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 4 अगस्त 2025 (सोमवार) से लागू होगी। न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई की सभी शाखाएँ 4 अगस्त 2025  से सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।              

 

पुनीत पंचोली  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/828

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