भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी - आरबीआई - Reserve Bank of India
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09 मई 2025
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) का टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के साथ स्वैच्छिक समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी दी गई है। यह योजना 13 मई 2025 से लागू होगी। सावंतवाड़ी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सावंतवाड़ी (महाराष्ट्र) की शाखाएँ 13 मई 2025 से टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/301 |
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