भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी - आरबीआई - Reserve Bank of India
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06 जून 2025 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ स्वैच्छिक समामेलन को मंजूरी दी
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात के श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात के साथ समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 9 जून 2025 (सोमवार) से लागू होगी। दि आदिनाथ को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरत, गुजरात की सभी शाखाएँ 9 जून 2025 से श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात की शाखाओं के रूप में कार्य करेंगी।
(पुनीत पंचोली) प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/503 |
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