भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) का राजधानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को अनुमोदित किया - आरबीआई - Reserve Bank of India

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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) का राजधानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को अनुमोदित किया

2 अगस्त 2023

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) का राजधानी
को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) के साथ स्वैच्छिक समामेलन को अनुमोदित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना का राजधानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद, तेलंगाना के साथ समामेलन की योजना को स्वीकृति प्रदान की। बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 44ए की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना 3 अगस्त 2023 से प्रभावी होगी। दि नवनिर्माण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की शाखा 3 अगस्त 2023 से राजधानी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद (तेलंगाना) की एक शाखा के रूप में कार्य करेगी।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/689

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