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भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंक संस्‍थाओं को ह्वाईट लेबल एटीएम स्‍थापित करने के लिए प्राधिकृत किया

7 फरवरी 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने चार गैर-बैंक संस्‍थाओं को
ह्वाईट लेबल एटीएम स्‍थापित करने के लिए प्राधिकृत किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्‍नलिखित चार गैर-बैंक संस्‍थाओं को ह्वाईट लेबल एटीएम (डब्‍ल्‍यूएलए) की स्‍थापना और परिचालन के लिए प्राधिकार प्रमाणपत्र जारी किया है:

I.

टाटा कम्‍यूनिकेशन्‍स पेमेंट सोल्‍यूशन्‍य लिमिटेड, मुंबई

II.

प्रिज्‍म पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई

III.

मुथुट फाइनेंस लिमिटेड, कोच्चि

IV.

वक्रांगी लिमिटेड, मुंबई

इनमें से पहले तीन ह्वाईट लेबल एटीएम परिचालकों ने पहले ही अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं तथा वक्रांगी लिमिटेड शीघ्र ही अपनी सेवाएं शुरू करेगा।

पृष्‍ठभूमि

जून 2012 में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से प्राधिकार प्राप्‍त करने के बाद देश में ह्वाईट लेबल एटीएमों की स्‍थापना और परिचालन के लिए गैर-बैंकिंग संस्‍थाओं को अनुमति देने हेतु नीति दिशानिर्देश जारी किया था। इसके पूर्व केवल बैंकों को भारत में एटीएम की स्‍थापना और परिचालन की अनुमति दी गई थी।

ह्वाईट लेबल एटीएम परिचालित करने के लिए गैर-बैंकों को अनुमति देने का प्रारंभिक उद्देश्‍य अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों (मुख्‍यत: टीयर III से VI क्षेत्रों), में एटीएम के विस्‍तार को बढ़ाना था जहां बैंक-स्‍वाधिकृत एटीएम का प्रसार बढ़ नहीं रहा था। नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत ह्वाईट लेबल एटीएमों को कतिपय न्‍यूनतम संख्‍या में इन क्षेत्रों में संबंधित परिचालकों द्वारा स्‍वीकृत योजना के अनुसार एक वर्ष के भीतर स्‍थापित किए जाने की ज़रूरत है।

अल्‍पना किल्‍लावाला
प्रधान मुख्‍य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2013-2014/1582

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