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भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के तुलन पत्र की मदों के लिए पूंजी प्रबंध को बासल ढांचे के नज़दीक किया

1 मार्च 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों के तुलन पत्र की मदों के लिए
पूंजी प्रबंध को बासल ढांचे के नज़दीक किया

मौजूदा पूंजी पर्याप्तता दिशानिर्देशों की समीक्षा करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों की विनियामक पूंजी निर्धारित करने के प्रयोजन से तुलन पत्र की कतिपय मदों के प्रबंधन में आज कुछ संशोधन किया है। यह समीक्षा बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा जारी और अंतरराष्ट्रीय रूप से अंगीकृत बासल III पूंजी मानकों के साथ विनियामकीय पूंजी की परिभाषा को देखते हुए की गई है।

संशोधनों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  • पुनर्मूल्यांकन निधियां जो बैंक की संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन करने के परिणामस्वरूप इसकी कैरिंग राशि में बदलाव होने से उत्पन्न होती हैं, को अब तक टीयर 2 पूंजी की बजाय आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सीईटी1) के रूप में माना जाएगा। इनकी गणना 55 प्रतिशत की कटौती पर की जाएगी।

  • बैंक के विदेशी परिचालनों के वित्तीय विवरणों के रिपोर्टिंग मुद्रा में अंतरण के कारण विदेशी मुद्रा अंतरण निधियों को सीईटी1 पूंजी के रूप में माना जाएगा। इनकी गणना 25 प्रतिशत की कटौती पर की जाएगी।

  • समयांतर के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को बैंक की सीईटी1 पूंजी के 10 प्रतिशत तक सीईटी1 पूंजी के रूप में माना जाएगा।

ये संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

अल्पना किल्लावाला
प्रधान परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/2052

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