भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्क फाइनैंसियल सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्क फाइनैंसियल सर्विसेज लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
9 दिसंबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आस्क फाइनैंसियल सर्विसेज लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1189 |