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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

5 अगस्‍त 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

ऑटोमैट्रिक्‍स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड

3बी, नेशनल लाइब्ररी एवेन्‍यू, तीसरी मंजिल, कोलकाता-700027

बी-05.05277
30 जनवरी 2003

2 जुलाई 2014

2.

कनक प्रोजेक्‍ट्स लिमिटेड

41, चौरंघी रोड, कोलकाता-700071

05.00510
2 मार्च 1998

27 जून 2014

3.

ग्रोवेल हायर परचेज एंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड

24, एन.एस.रोड, लीलुह, हावड़ा-711204

बी-06.00363
8 दिसंबर 2000

26 जून 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद यह कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खण्‍ड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/252

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