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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

14 अक्‍टूबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख सीआईएन सं. पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख निरस्तीकरण आदेश की तारीख
1. मेसर्स दत्ता फाइनेंसर्स (इंडिया) लिमिटेड, जम्मू 90/11, नानक नगर, जम्मू ए-11.00047 यू67120 जेके1997 पीएलसी001619 16 जुलाई 2001 27 जनवरी 2014
2. मेसर्स थिंड फाइनेंस लिमिटेड एससीओ नंबर 3, पारस डाउन टाउन स्क्वायर, जीरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला एसएएस नगर, मोहाली, पंजाब-140603 ए-06.00338 यू65921 पीबी 1981 पीएलसी004482 08 जून 2007 09 मई 2014
3. मेसर्स दीप हायर पर्चेस लिमिटेड गढ़ा रोड, रेडियो स्टेशन के पास, जालंधर ए-06.00355 यू65991 पीबी1980 पीएलसी004278 18 जून 2007 26 जून 2014
4. मेसर्स शिरोमणि फाइनेंस लिमिटेड 24-सी, नेहरू मार्केट, जम्मू-180004 ए-11.00071 यू67120 जेके 1986 पीएलसी000848 13 अप्रैल 2007 11 जुलाई 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है। उन्हें अगले आदेश तक बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से किसी भी जमा को चाहे नवीनीकरण के माध्यम से या अन्यथा स्वीकार करने से और अपनी संपत्ति से अलगाव करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

संगीता दास
निदेशक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/780

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