भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
14 अक्टूबर 2014 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है। उन्हें अगले आदेश तक बैंक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति से किसी भी जमा को चाहे नवीनीकरण के माध्यम से या अन्यथा स्वीकार करने से और अपनी संपत्ति से अलगाव करने से तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है। संगीता दास प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/780 |
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