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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

24 दिसंबर 2014

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं.

कंपनी का नाम

पंजीकृत कार्यालय
का पता

पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख

पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख

1.

काबरा कमर्शिअल लिमिटेड

2, ब्रेबॉर्न रोड, गोविंद भवन, चौथी मंजि़ल, कोलकाता- 700 001

05.00226
20 फरवरी 1998

10 नवंबर 2014

2.

लेक्‍ट्रोड्रायर विनिमय प्राइवेट लिमिटेड

11, क्‍लाइव रो, तीसरी मंजि़ल, रूम नं.15, कोलकाता-700 001

बी- 05.04491
4 अक्‍टूबर 2001

17 नवंबर 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती है।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1320

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