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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

2 मार्च 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख
पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स डिनॉन मेर्चंनडाईज प्राइवेट लिमिटेड 65, कॉटन स्‍ट्रीट, पहली मंजि़ल, कोलकाता-700 001 05.01781
30 अप्रैल 1998
30 जनवरी 2015
2. मेसर्स लांगलाईफ एक्‍सपोर्ट एंड फिनांस प्राइवेट लिमिटेड 6ए, किरण शंकर रॉय रोड, तल मंजि़ल, कोलकाता-700 001 बी- 05.02315
01 मार्च 2004
9 जनवरी 2015

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/1836

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