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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

27 अप्रैल 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख
पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स माइक्रो फाइनैंस लिमिटेड अन्‍नपूर्णा हाउस, प्‍लॉट नं.68(पी) रासुलघर, भुवनेश्‍वर, ओडिशा-751 010 बी-04.00019
18 सितंबर 2012
03 जुलाई 2014
2. जी.आर. इंडस्‍ट्रीज एंड फाइनैंस लिमिटेड 4, गणेश चंद्र एवेन्‍यू, छठी मंजिल, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700013 08.00102
24 दिसंबर 1999
20 अक्‍टूबर 2014

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये उक्‍त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2014-2015/2268

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