भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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06 अगस्त 2015 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया
06 अगस्त 2015 भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये उक्त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती हैं। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/326 |
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