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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

14 सितंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. और तारीख पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
मेसर्स सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सहारा इंडिया भवन, 1, कपुरथला कॉम्‍प्‍लेक्‍स, लखनऊ-226024 12.00152
03 दिसंबर 1998
03 सितंबर 2015

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद उक्‍त कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2015-2016/668

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