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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

16 मार्च 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख
पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स दीप कैपिटल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड 402ए, 4थी मंजिल, टाइम्‍स स्‍क्‍वेअर कार्यालय, परिसीमा कॉम्‍प्‍लेक्‍स के पास, सी.जी.रोड, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380009, गुजरात बी-01.00508
22 फरवरी 2012
05 फरवरी 2016
2. मेसर्स डीएफएल इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फाइनैंस लिमिटेड नं.14, रामकृष्‍ण रोड, उत्तर उस्‍मान रोड, टी. नगर, चेन्‍नै-600017 बी/07.00310
27 नवंबर 2012
15 फरवरी 2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2183

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