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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

16 सितंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण
प्रमाणपत्र सं
प्रमाणपत्र जारी
करने का दिनांक
प्रमाणपत्र निरस्त
करने का दिनांक
1. मेसर्स चंदेल हायर पर्चेज़ प्रा. लि. हमीर सिंह नगर, उन्नाव रोड, दतिया (मध्य प्रदेश) – 475335 बी.06.00435 19 जनवरी 2001 05 अगस्त 2016
2. मेसर्स गोल्डन फ्यूचर कैपिटल लिमिटेड 504-505, पांचवीं मंजिल, बालाजी टॉवर VI, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर – 302052 बी-10.00089 22 दिसंबर 2010 05 अगस्त 2016

इस प्रकार उपर्युक्‍त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/689

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