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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

23 सितंबर 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम कार्यालयीन पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स एस.पी. ग्लोबल फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लातूर फाइनांस एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड) शॉप नं. 15, सिटी आर्केड, प्रकाश ट्रेडर्स के सामने, जेल रोड, नासिक रोड, नासिक - 422001 बी-13.01665 21 मई 2003 05 अगस्त 2016
2. मेसर्स स्कायलार्क डिपॉसीट एंड एडवांसेज् लिमिटेड एच.नंबर 1017/1, फील्ड गंज, कॉर्नर हाउस, बी-14, स्ट्रीट नं. 13, लुधियाना - 141008 06.00182 30 जुलाई 2007 12 अगस्त 2016

इस प्रकार उपर्युक्‍त कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2016-2017/758

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