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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

30 नवंबर 2017

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त करने की तारीख
1 मेसर्स जी एफ एल फाइनेंशियल्स इंडिया लिमिटेड 10/2, रामगंज, जीन्सी, इंदौर - 452002 बी.03.00159 24 अगस्त 2002 18 अक्टूबर 2017
2 मेसर्स अल्गेन्द्रन फाइनांस लिमिटेड (वर्तमान में मैसर्स साई जीवधारा फाइनांस लिमिटेड) नं. 43-ई, 2रा तल, न्यू अवदी रोड, किलपौक, चेन्नई - 600010 बी-07.00254 02 मई 2005 18 अक्टूबर 2017

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/1497

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