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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

19 अप्रैल 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं.
प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त
करने की तारीख
1 मेसर्स द मेट्रोपोलिटन फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
(वर्तमान नाम-द मेट्रोपोलिटन फ़ाइनेंस लिमिटेड)
एच न. 22 बी/बी, एक्सटैन्शन 2, गांधीनगर, जम्मू-180 012 बी-1100068 01 जनवरी 2002 19 दिसम्बर 2017
2 मेसर्स सिंहलैंड इन्वेस्ट्मेंट्स लिमिटेड
(पहले मेसर्स बाबा फ़ाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से जानी जानेवाली)
208, स्याल कॉमलेक्स, गिल रोड, मिलेरगंज, लुधियाना-141 003
पंजाब
ए.06.00227 13 जुलाई, 2011 16 मार्च 2018

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2782

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