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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

25 मई 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित दो गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय पंजीकरण प्रमाणपत्र सं प्रमाणपत्र जारी करने का दिनांक प्रमाणपत्र निरस्त करने का दिनांक
1. मेसर्स जे के ट्रांसपोर्टर्स एंड फाइनैंसिएर्स (पी) लिमिटेड गुरूद्वारा बिल्डिंग, अमीरा कडाल, श्रीनगर -190 001 बी - 1100046 30 मई, 2001 02 मई, 2018
2. मेसर्स जे के क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट (प्राइवेट) लिमिटेड
(पूर्व नाम मेसर्स हेल्पेज क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड)
हॉल नंबर 103, नॉर्थ ब्लॉक, बाहु प्लाज़ा, रेलहैड कॉम्प्लेक्स, जम्मू 180 012 बी - 1100059 27 नवम्बर, 2001 02 मई, 2018

परिणामस्‍वरूप, ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3089

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