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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

21 दिसंबर 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय
का पता
पंजीकरण प्रमाणपत्र
सं. और तारीख
पंजीकरण निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स मालपानी होल्डिंग्‍ज प्राइवेट लिमिटेड 22/2, ए. एम. रोड, कलसीपाल्यम, न्यू एक्‍सेंशन, बेंगलुरु - 560002 एन-02.00231
31 अक्‍टूबर 2008
21 अक्‍टूबर 2015
2. मेसर्स सैचसन्स लीज़िंग एन्ड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड 58/16, अशोक नगर (तिलक नगर), नई दिल्ली–110018 14.00365
09 मार्च 1998
02 नवंबर 2015
3. मेसर्स तेज गौरव फाइनान्स लिमिटेड तेज गौरव हाउस, 109, तेलंग रोड, माटुंगा (पूर्व), मुम्बई– 400019 13.00901
26 मई 1998
16 नवंबर 2015

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/1463

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