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भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

20 अप्रैल 2016

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 3 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का
पंजीकरण प्रमाण-पत्र रद्द किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्‍नलिखित तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।

क्र. सं. कंपनी का नाम पंजीकृत कार्यालय का पता पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख प्रमाणपत्र निरस्‍त करने की तारीख
1. मेसर्स शुभ लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड एस सी ओ 365-366, दूसरा तल, सेक्टर 35-बी, चंडीगढ़- 160022 बी-06.00440 23 जनवरी 2001 09 जनवरी 2016
2. मेसर्स ग्लोबल सेक्युरिटीज लिमिटेड 15, जनपथ शॉपिंग सेंटर, सहजानंद कॉलेज के पीछे, आजाद पोस्ट ऑफिस के सामने, अंबावाडी, अहमदाबाद- 380015, गुजरात 01.00512 30 जुलाई 2012 03 मार्च 2016
3. मेसर्स अमिटोसा लीजिंग एंड फाइनैंस प्राइवेट लिमिटेड 301, आत्मा प्रकाश अपार्टमेंट्स, श्रीराम टॉकीज के पास, उल्‍हासनगर, ठाणे-421004 बी-13.01461 17 जनवरी 2001 28 मार्च 2016

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद ये कंपनियां भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई के खंड (ए) के अंतर्गत निर्धारित किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्‍था का कारोबार नहीं कर सकती हैं।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी: 2015-2016/2456

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